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रसद अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला- राठौड़ की जमानत अर्जी खारिज

आय से अधिक संपत्ति मामले में रसद अधिकारी जयमल राठौड़ की जमानत की अर्जी को उदयपुर एडीजे-3 कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज प्रवीण कुमार ने इसे खारिज किया। राठौड़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (डीपीपीओ) हैं। उनके खिलाफ जांच जारी में अब तक उनके और परिवार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। एसीबी द्वारा उनके घर-दफ्तर व होटल पर छापे पड़े। इस दौरान 2 किलो सोना, 14 किलो चांदी, शराब की महंगी बोतलें, 3 लाख नकद, लेपर्ड के नाखून, हिरण के सींग सहित ​बड़ी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेज मिले थे।

 राठौड़ के बड़े बेटे हनुत सिंह के नाम 95 हजार की अपाचे बाइक, 13.50 लाख की महिंद्रा एक्सयूवी कार और 20 लाख रुपए की कीया सेल्टॉस है। छोटे बेटे हर्षवर्धन के नाम एक्टिवा स्कूटी सामने आई है। उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते में 4961 रुपए मिले है। राठौड़ ने वर्ष 2015 में पत्नी के नाम पर 29.49 लाख में दो जमीनें खरीदी थी। इन्हें 2018 में 49.52 लाख रुपए में बेच दिया। इससे 21.2 लाख रुपए की कमाई हुई है। भीलवाड़ा में 4 पुश्तेनी जमीनें बेचकर 46.79 लाख रुपए कमाए। राठौड़ के नाम सिर्फ 5 बैंकों में खाते हैं। इनमें 2.95 लाख रुपए जमा है।

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