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उदयपुर में पेराफेरी पंचायतों में पट्टो को लेकर संघर्ष जारी:समिति ने कलेक्टर को बताई यूडीएच की गाइड लाइन, आज सीएम से सामने भी रखेंगे अपना पक्ष

राज्य सरकार प्रशासन गांवो और शहरों के संग शिविर लगा लोगो को पट्टे देने के खूब प्रयास कर रही है लेकिन उदयपुर में जिला प्रशासन सरकार की स्पष्ठ गाइड लाइन के बावजूद पेराफेरी पंचायतों को जमीन आवंटन करने की बजाय टालमटोल रवैया अपना रहा है। पेराफेरी गाँवो में रहने वाले लोगो के लिए पट्टे जारी करवाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रही पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर यूडीएच द्वारा जारी आदेश की प्रति सौंपते हुए जल्द से जल्द पट्टे जारी करवाने की मांग की। यूआईटी पेराफेरी क्षेत्र की 54 पंचायतो में 150 के करीब गांव है जिनके बाशिंदे सालों से अपने पुश्तेनी मकान के पट्टे को तरस रहे है।

संघर्ष समिति के संयोजक चन्दनसिंह देवड़ा ने बताया कि पेराफेरी की जनता को पट्टे दिलाने के लिए अधिकारियों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। नियम कायदों की मनमाफिक व्याख्या की जा रही है। कलक्टर को यूडीएच द्वारा 28 सितंबर 2021 को जारी आदेश की कॉपी सौंपी जिसमे आबादी विस्तार, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का अधिकार न्यास क्षेत्र में कलक्टर को सौंपा है और इसके पट्टे पंचायतीराज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत जारी करेगी इसका स्पष्ठ हवाला दिया गया है। समिति जिलाध्यक्ष मदन पंडित ने बताया कि प्रशाशन पेराफेरी क्षेत्र में पट्टे जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करे नही तो अब उग्र आंदोलन होगा। इस पर कलक्टर ने आश्वाशन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा उन्होंने यूआईटी सचिव अरुण हसीजा से बातकर जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान सरपंच भंवर लाल पुष्करणा सापेटिया,नरेश प्रजापत बेदला, खेम सिंह मेड़ता,बाबूलाल अंबेरी, रोशन डांगी शोभागपुरा, लोकेश पालीवाल समेत समिति के पदाधिकारी प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से मिलेगी संघर्ष समिति
पट्टो को लेकर आंदोलन कर रही पेराफेरी जिला संघर्ष समिति शुक्रवार को उदयपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात करने की तैयारी में है। सीएम को पेराफेरी क्षेत्र की पंचायतों में रहने वाली जनता की परेशानी से अवगत कराया जाएगा। आंदोलन के चलते प्रशाशन को पेराफेरी पंचायतों में शिविरो की तारीख संशोधित करनी पड़ी थी।

यह है आदेश….
28 सितंबर 2021 नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बिंदु संख्या 30 के मुताबिक न्यास प्राधिकरण और नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान दर्शाए गए परिधि क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है कि 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य गांवों में आबादी क्षेत्र जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है से 200 मीटर तक की सीमा में सार्वजनिक सुविधाओं यथा राजकीय विद्यालय चिकित्सालय पंचायत भवन सामुदायिक भवन आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानी की टंकी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आबादी विस्तार आदि के लिए सीवायचक भूमि आवंटित किए जाने को प्राथमिकता दी जावेगी।

इन ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि हस्तांतरित सिवायचक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत पट्टे दिए जाने की अधिकारिता अभियान अवधि में ग्राम पंचायतों की रहेगी उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा अजमेर रीजन में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा और अन्य क्षेत्रों में जिला कलेक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराई जावेगी।

सालों से परेशान लोगों को राहत की आस
सरकार के स्पष्ठ निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन और यूआईटी के अधिकारी यूआईटी को पूर्व में हस्तांतरित बिलानाम आबादी, बिलानाम सिवायचक भूमि पंचायतों को आवंटित नहीं की है। यह काम जितना जल्द होगा उतना ही जल्द पट्टे देने का काम सुरु हो पाएगा। क्योंकि पेराफेरी पंचायतों में सालों से मकान बनाकर रहे लोगो को इन शिविरों से काफी आस लगी हुई है।

 

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