कोर्ट में झूठे बयान देने वाली युवती को 3 माह की कैद
उदयपुर ,युवक के खिलाफ ब्लैकमेल व यौन शोषण का आरोप लगाकर कोर्ट में झूठा बयान देने वाली युवती को न्यायालय ने 3 माह के साधारण कारावास व ₹500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाइ |
पोक्सो 1 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढ्य द्वारा दी गई सजा पूरे कोर्ट में चर्चा का विषय बनने के साथ ही झूठे साक्ष्य गवाही देने वालों के लिए सबक बन गई है |
न्यायालय पूर्व में आरोप सिद्ध नहीं होने पर युवक को दोष मुक्त कर चुकी है |
फलासिया हाल रामपुरा निवासी पायल पुजारी ने चांदपुर निवासी नवीन यादव के खिलाफ ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था | पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया | आरोप सिद्ध नहीं होने पर न्यायालय ने 2 दिसंबर 2021 को नवीन को दोष मुक्त कर दिया था ,लेकिन न्यायालय ने अभियुक्त को बचाने के लिए शपथ पत्र पर मिथ्या साक्ष्य देने पर उसे धारा 304 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया | इस मामले में प्रार्थीया ने अधिवक्ता के जरिए जवाब भी पेश किया | सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी ने तर्क दिया की शपथ पत्र झूठा व मिथ्या साक्ष दिए गए हैं | आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने पीड़िता को उक्त सजा सुनाई |











