ड्रग्स केस:ऋतिक रोशन ने एक बार फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन का किया सपोर्ट, जमानत याचिका खारिज होने को बताया दुखद
शाहरुख खान के बेटे आर्यन ड्रग्स केस में इन दिनों मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से अब तक कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शाहरुख, आर्यन और उनकी फैमिली का सपोर्ट किया है। ऋतिक रोशन ने भी 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर आर्यन का सपोर्ट किया था। अब हाल ही में ऋतिक रोशन ने एक बार फिर आर्यन का सपोर्ट किया है। साथ ही उन्होंने आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने को दुखद बताया है।
अगर ये फेक्ट्स हैं तो ये सब काफी दुखद है
दरअसल, ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे से आर्यन खान केस को लेकर बातचीत की जा रही है। ऋतिक ने इस वीडियो को पोस्ट कर लिखा-“अगर ये फेक्ट्स हैं तो ये सब काफी दुखद है।” वीडियो में दुष्यंत दवे ने जस्टिस नितिम सांब्रे (जो कि आर्यन खान केस की सुनवाई कर रहे हैं) पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नितिम सांब्रे ने इससे पहले 2018 के एक केस में आरोपी को ड्रग्स केस में जमानत दी थी।
वीडियो में दुष्यंत दवे ने आगे कहा है कि उस शख्स के पास से कम मात्रा में ड्रग्स मिली थी। आरोपी के पास से 430 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। फिर भी उस आरोपी को बेल दे दी गई थी। जबकि, आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। इसके बावजूद आर्यन खान की बेल खारिज की जा रही हैं। आर्यन खान को बेल दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मालूम क्यों नितिम सांब्रे अपने ही जजमेंट का खंडन कर रहे हैं। दुष्यंत दवे ने वीडियो में नितिम सांब्रे का जजमेंट देख हैरान होने की बात कही है। बता दें कि इससे पहले ऋतिक रोशन ने पोस्ट शेयर कर आर्यन को बताया था कि लाइफ में मुश्किल समय को कैसे हैंडल करना चाहिए।
आर्यन की जमानत पर 28 अक्टूबर को सुनवाई
बता दें कि आर्यन की बेल पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका दो बार खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। गरुवार (28 अक्टूबर) को आर्यन खान की जमानत की सुनवाई का तीसरा दिन है। उम्मीद है कि आर्यन की बेल पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगी। अगर हाईकोर्ट 29 अक्टूबर तक जमानत पर कोई फैसला नहीं देता है तो आर्यन को कम से कम 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है।