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हाईकोर्ट ने कहा-शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, ED ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि पैसा गोवा के चुनाव के लिए भेजा गया।

हाईकोर्ट ने सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे। उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ED ने तय किया है।

कोर्ट ने कहा कि ये 100 साल पुराना कानून है, ना कि एक साल पुराना कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है।

इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ED ने अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।​​​​​​ वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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